प्रवेश सम्बन्धी निर्देश
प्रवेश आवेदन-पत्र भरने से पूर्व प्रवेशार्थी को प्रवेश सम्बन्धी नियम एवम् समस्त निर्देशों को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। 1. बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम, प्रथम वर्ष वैकल्पिक विषय मेरिट तथा रिक्तता के आधार पर दिये जायेंगे। 2. बी.ए./बी.एम.सी./बी.कॉम. द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष में पढ़े गये विषय ही लेने होंगे। 3. बी.ए./बी.एस.सी./बी. कॉम, तृतीय वर्ष में मात्र दो विषयों का चयन करना होगा। 4. यदि कोई विद्याथीं थी.ए./बी.एम.सी./बी. कॉम, प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण हो जाता है या परीक्षा नहीं देगा है तो उसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम, द्वितीय/तृतीय वर्ष में इस विषय की पुनर्परीक्षा/परीक्षा देनी होगी। उत्तीर्ण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जायेगी। 5. प्राचार्य को किसी भी प्रवेशार्थी की आवेदन-पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने / रोकने का पूर्ण अधिकार है। 6. अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 7. ऐसे प्रवेशार्थी जिनका आचरण सन्तोषजनक / संदिग्ध रहा है, उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 8. अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधन का प्रयोग करते पाये गये विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 9. प्रवेश के समय अनुशासनहीनता करते हुए पाये जाने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 10. उ.प्र. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम प्रवेशार्थियों को मान्य होंगे। 11. परीक्षाफल घोषित होने पर अंक पऽनिर्गत होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अगली उच्च कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। 12. जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल रोका गया हो अथवा किन्हीं कारणों से घोषित नहीं हुआ हो या अपूर्ण हो, को परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर (प्रोविजनल) प्रवेश देय होगा। 13. जो अभ्यर्थी पुनः परीक्षा के लिए आवेदन करेगा, उसे अगली उच्च कक्षा में विश्वविद्यालय की हस्तपुस्तिका के अध्याय 25 के अध्यादेश 3-1 के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्तिम प्रवेश दिया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थी का आचरण सन्तोषजनक रहा है। 14. प्रदेश में शासनादेशों के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के लिए नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था है। इसके लिए प्रवेशार्थी की सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेद पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा। 15. यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की कोई अन्य परीक्षा दे रहा है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 16. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चलाया जा चुका है अथवा विचाराधीन हो अथवा वह किसी नैतिक अपराध में दण्डित हो अथवा शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत हो, को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 17. प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सिफारिश अथवा राजनैतिक दबाव प्रवेशार्थी की अयोग्यता मानी जायेगी। 18. रैगिंग सुप्रीम कोर्ट, यू.जी.सी. तथा उ.प्र. शासन के आदेशों के अनुसार प्रतिबन्धित है। यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करने में संलिप्त पाया जाता/जाती है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध वाद दायर कर दिया जायेगा।
आवेदन - पत्र भरने हेतु निर्देश
1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन करना होगा। डाक द्वारा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होगा। 2. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की फोटोकॉपी/छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन-पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- हाईस्कूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
- इण्टर अंक-पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
- अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत टी. सी. एवं चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)।
- यदि अर्ह परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो तो किसी राजपत्रित अधिकारी, संसद सदस्य/विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) संलग्न करना होगा।
- आधार कार्ड की छायाप्रति । (अ) सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. दिल्ली द्वारा इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट (मूल रूप में) जमा करना होगा। (ब) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता/भारतीय सेना प्राध्यापक/कर्मचारी/एन.एस.एस./एन.सी.सी. प्रमाण-पत्र आदि के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा इनका लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
3. यदि गैप वर्ष हो तो नोटरी द्वारा शपथ-पत्र की मूल प्रति था सक्षम अधिकारी का गैप वर्षों का चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 4. स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थियों को आवेदन-पत्र के साथ गत वर्ष की परीक्षा की मार्कशीट की सत्यापित छाया प्रति लगानी होगी। 5. आवेदन-पत्र वांछित संलग्नकों सहित निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। 6. आवेदन-पत्र के साथ पुस्तकालय पंजीकरण फार्म शास्ता मण्डल का फार्म तथा प्रवेशार्थी प्रति भरकर जमा करना अनिवार्य है। 7. अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा
